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Wednesday, 9 September 2015

अब 30 सितंबर तक भरें आयकर रिटर्न



नई दिल्ली - आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक गए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 7 सितंबर से बढाकर 30 सितंबर 2015 कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर की तिथि के बाद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं।

तो देना पड़ेगा ब्याज और जुर्माना

किसी वजह से अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते हैं तो ऐसे में 31 मार्च 2016 तक टैक्स की राशि पर निर्धारित ब्याज के साथ रिटर्न भर सकते हैं। अंतिम तारिख तक भी आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते तो टैक्स पर ब्याज के साथ-साथ 5000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। टैक्स नहीं भरने कि सूरत में व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमे टैक्स चोरी के अपराध में 2-3 साल कैद की सजा का प्रावधान है।

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